कोरबा। घर में छोटे भाई के साथ मौजूद 10 वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने 7 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। जानकारी के अनुसार घटना 31 अगस्त 2021 की थी जब प्रात: 11 बजे पीडि़ता घर पर अकेली थी। आरोपी क्रांति घोरे उसके माता-पिता को पूछते हुए घर पर गया था और जब पता चला कि 10 वर्षीय पीडि़ता व उसका 6 वर्ष का भाई घर पर अकेले है तब आरोपी ने छेड़छाड़ को अंजाम दिया। पीडि़ता के चिल्लाने पर भाई ने पड़ोसी को जाकर बताया और पड़ोसी ने पिता को जानकारी दिया। बाद में कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध दर्ज रिपोर्ट पर धारा 452, 354 भादवि तथा पाक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना पश्चात प्रकरण विशेष न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से पीडि़ता एवं अन्य का परीक्षण करा कर अभियुक्त के विरूद्ध मामला प्रमाणित किया गया। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) विक्रम प्रताप चंद्रा के द्वारा दोषसिद्ध आरोपी क्रांति घोरे को धारा 452 भादवि के तहत 7 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 354 में 5 वर्ष का कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 10 पाक्सो एक्ट में 7 वर्ष कारावास व 500 रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अरूण कुमार ध्रुव विशेष लोकअभियोजक के द्वारा सहयोग किया गया।

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