कोरबा। कोयला खदान में परिवहन के कार्य में नियोजित वाहन के नंबर का उपयोग कर दूसरी कंपनी में फर्जी तरीके से परिवहन कार्य में लगे वाहन को सूचना के बाद पुलिस ने पकड़ कर कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार प्रार्थी माँ पार्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी में कोयला ट्रांसर्पोटिंग के संचालक धीरेन्द्र सिंह परिहार ने बालको थाना में रिर्पोट दर्ज कराया था कि उसके स्वामित्व की ट्रेलर का नंबर किसी दूसरे वाहन में लगाकर उपयोग किया जा रहा है। 23 जनवरी को वह अपने निजी कार्य से बालकोनगर गया था कि वापस आते समय उसकी नजर एक खुला बॉडी ट्रेलर पर पड़ी जिसमें उसकी ट्रांसपोर्ट कंपनी के ओमेन्द्र सिंह तोमर के स्वामित्व की ट्रेलर कमांक सीजी 12 ए.आर. 9517 डॉला बॉडी का नंबर लिखा हुआ था। वास्तव में उक्त नंबर का ट्रेलर कोयला परिवहन के लिए सिंघाली प्रोजेक्ट एसईसीएल कोरबा में लगा है और खराब होने के कारण मरम्मत हेतु कंपनी के यार्ड कुसमुण्डा में खड़ा है। दूसरी तरफ बालको मार्ग में उसी नंबर का ट्रेलर देखकर धीरेन्द्र आश्चर्यचकित रह गया। धीरेन्द्र तत्काल पुलिस को इससे अवगत कराया। साइबर सेल एवं थाना बालको की टीम ने उक्त ट्रेलर में लगे नंबर प्लेट का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त ट्रेलर का नम्बर सीजी 11 ए.एम. 7290 के ऊपर फर्जी तरीके से दूसरे ट्रेलर सीजी 12 ए.आर. 9517 डॉला बॉडी का नंबर प्लेट लगा दिया गया था। उक्त फर्जी नंबर वाले वाहन में लोहा लोड था। उक्त वाहन रंजीत यादव एवं आसिफ के द्वारा चलवाना पाया गया। दोनों से इस संबंध में पूछताछ के बाद रंजीत कुमार यादव पिता शिवजी यादव 21 वर्ष बल्ली टोला हथवा थाना हुसैन गंज जिला सिवान (बिहार) हाल मुकाम मिश्रा खटाल के पास डुग्गुपारा तथा आसिफ खान पिता स्व. सलाउद्दीन खान 34 वर्ष निवासी रिस्दी चौक के पास (पेट्रोल पम्प के पीछे) थाना सिविल लाईन के विरुद्ध धारा – 420,34, 467, 468, 469, 471,120 (बी) भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर दोनों को जेल दाखिल कराया गया।