कोरबा। नालसा नई दिल्ली एवं छग राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा 13 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जायेंगे। श्री डी.एल. कटकवार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों को रखे जाने हेतु समस्त न्यायालयों को निर्देशित किया गया हैं।
इसी क्रम में आज विद्युत कंपनी के अधिकारियों की बैठक ली गई। विद्युत अधिनियम के प्रकरणों में शासन के द्वारा दिये जाने वाले लाभ की जानकारी दिये जाने हेतु संबंधित विभाग को पक्षकार को सूचना दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। 6 अप्रैल को प्रात: 10:30 बजे जिले के समस्त फायनेंस कंपनी के अधिकारियोंं एवं अधिवक्तागणों की बैठक, सायं 5 बजे बीमा कंपनी के शाखा प्रबंधकों/बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं की बैठक ली जाएगी। जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लंबित प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते हैं, वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में रखे जाने हेतु निवेदन कर सकते हंै।