कोरबा। 13 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर जंगल में दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सजा के साथ 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जयसवाल ने बताया कि थाना पसान जिला कोरबा अंतर्गत ग्राम की 13 वर्षीय किशोरी जो कि दिनांक 23-24 जनवरी 2020 की दरमियानी रात को अपनी सहेलियों के साथ गौरी पूजा का कार्यक्रम देखने गई थी और अपनी सहेलियों के साथ आग ताप रहे थे। उसी समय आरोपी देव प्रताप उर्फ छोटू एवं शिव कुमार उर्फ सुकुमार अपने मोटरसाइकिल से आकर उसे जबरदस्ती बैठा कर जंगल की तरफ ले जाकर उसके साथ जबरजस्ती सामूहिक बलात्कार किया। उसके बाद उसे स्कूल के पास वापस लाकर छोड़ कर भाग गए। पीडि़ता ने मोटरसाइकिल में जाते समय दोनों लडक़े एक दूसरे का नाम छोटू और शिव कुमार पुकारते हुए सुना तथा दोनों का चेहरा पहचान गई। घटना की रिपोर्ट थाना पसान में आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत धारा 363, 376 (डी), ( ए ), 34 भा.द.सं. एवं 6 ( पाक्सो) एक्ट के अंतर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में न्यायालय श्रीमती स्वर्णलता टोप्पो अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी पाक्सो के द्वारा विचारण पश्चात आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने पर न्यायालय निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश जायसवाल कटघोरा द्वारा किया गया।

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