कोरबा। कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. एन. केशरी के निर्देशानुसार डॉ. कुमार पुष्पेश नोडल अधिकारी एनटीसीपी के नेतृत्व में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉ. मानसी जायसवाल, जिला सलाहकार (एनटीसीपी) सुनील कुमार सांडे ड्रग इंस्पेक्टर, प्रेमचंद साहू थाना प्रभारी मानिकपुर की संयुक्त टीम ने कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की। सीएमएचओ ने बताया कि मानिकपुर थाना क्षेत्र के 11 जगह कोटपा की कार्यवाही कर 8 चालान में 1000 रूपये वसूल किया गया, 3 स्थानों पर समझाइश दी गई।
आमजनों को कोटपा एक्ट-2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध होने, धारा 5 के तहत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन के विज्ञापन पर प्रतिबंध, धारा 6 के तहत नाबालिकों और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सिगरेट या अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध, बिना विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में बताया गया। धारा 4 एवं 6 के तहत 200 रूपये तक जुर्माना किया जा सकता है। इस दौरान तम्बाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध संबंधी पोस्टर दुकानों में चस्पा कर तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने हेतु निर्देशित किया गया।