कोरबा। बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने और शराब पीकर विद्यालय आने वाले सहायक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। लंबे समय से शाला नहीं आने वाले सहायक शिक्षक की दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के आदेश जारी किए गए हैं। विकासखण्ड कोरबा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला सरसाडेवा में सहायक शिक्षक (एलबी) श्याम कुमार परमार विगत कई माह से अनुपस्थित रहते हैं। जब कभी स्कूल आते हैं तो शराब का सेवन करके आते हैं। इस संबंध में विकासखंड स्त्रोत समन्वयक से प्राप्त पत्र व ग्राम पंचायत श्यांग के सरपंच व ग्रामवासियों की ओर से शिकायत पर इसे गंभीर अनुशासनहीनता और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत पाया गया। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9 तथा 10 के तहत सहायक शिक्षक को निलंबित का मुख्यालय बीईओ कार्यालय करतला नियत किया गया है। इसी स्कूल में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) पटैत सिंह पैकरा के खिलाफ भी कई माह से अनुपस्थित रहने व शराब पीकर आने की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी जीपी भारद्वाज ने सहायक शिक्षक का दो वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है।
0 हस्ताक्षर नहीं करने वाला सहायक शिक्षक निलंबित
विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला पालढुरेना( संकुल समन्वयक सिमगा) में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान विद्यालय के पाठकान पंजी में एक माह तक की अवधि में हस्ताक्षर नहीं पाए जाने पर सहायक शिक्षक (एलबी) चंद्रलाल सांडिल को निलंबित किया गया है। 3 नवंबर 2022 से 3 दिसंबर 2022 तक इनका हस्ताक्षर पंजी में नहीं पाया गया था। स्पष्टीकरण का जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। इसके अलावा किसी भी अकादमी कार्य में सहयोग नहीं करने से शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही एवं अनुशासनहीनता पाई गई। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय पाली बीईओ कार्यालय निर्धारित  है। 

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